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सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की ज़मानत पर कोई फैसला नहीं दिया, राउज एवेन्यू कोर्ट ने 20 मई तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत

 07 May 2024

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। मंगलवार को केजरीवाल की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई लेकिन कोर्ट ने कोई फैसला नहीं सुनाया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 3 मई को हुई सुनवाई के दौरान कहा था कि चुनाव को देखते हुए हम केजरीवाल की जमानत पर विचार कर सकते हैं। उधर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 20 मई तक बढ़ा दी है।



केजरीवाल की जमानत पर कोर्ट ने क्या कहा


जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा कि केजरीवाल कोई आदतन अपराधी नहीं हैं। यह एक अभूतपूर्व परिस्थिति है, लोकसभा चुनाव जारी है। वो दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं। अगर चुनाव नहीं चल रहे होते तो अंतरिम जमानत का सवाल ही नहीं उठता था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर जमानत दी जाती है तो केजरीवाल सरकारी काम में दखल नहीं देंगे। वो अपने आधिकारिक कार्य नहीं करेंगे। ऐसा हुआ तो हितों का टकराव पैदा होगा और हम यह नहीं चाहते। इसको लेकर केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हम किसी फाइल पर साइन नहीं करेंगे। शर्त है कि उपराज्यपाल किसी भी काम को इस आधार पर न रोकें कि फाइल पर साइन नहीं है। सिंघवी ने कहा ऐसा कुछ नहीं बोला जाएगा, जो नुकसान पहुंचाने वाला हो।



जमानत के विरोध में ईडी की दलीलें


ईडी ने दलील दी की कोर्ट को  राजनेताओं के लिए अलग कैटेगरी नहीं बनानी चाहिए। देश में इस वक्त 5 हजार केस हैं जिनमें सांसद शामिल हैं। इन सभी को जमानत पर रिहा कर दिया जाना चाहिए? जमानत पर रिहाई दी तो यह संदेश जाएगा कि केजरीवाल ने कुछ नहीं किया था, लेकिन उन्हें चुनाव से पहले गिरफ्तार कर लिया गया। अगर उन्होंने सहयोग किया होता और 9 समन नजरंदाज ना किए होते तो शायद गिरफ्तारी न होती।



राउज एवेन्यू कोर्ट ने 20 मई तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत


उधर, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 20 मई तक बढ़ा दी है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने 23 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 7 मई तक बढ़ाई थी। ईडी ने केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। 22 मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी हुई, जहां से उन्हें 28 मार्च तक ईडी की रिमांड पर भेजा गया।


केजरीवाल जेल में क्यों

ईडी के अनुसार आम आदमी पार्टी प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली शराब नीति घोटाले के सरगना और मुख्य साजिशकर्ता हैं। ईडी ने अपनी रिमांड एप्लीकेशन में कहा था कि केजरीवाल शराब व्यवसायियों को लाभ पहुंचाने की साजिश में शामिल थे और इस लाभ के बदले शराब व्यवसायियों से रिश्वत की मांग की थी। ईडी ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने गोवा विधानसभा चुनाव में इस अपराध से अर्जित आय का इस्तेमाल किया।